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उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा लिये गये ऋणों की अदायगी यथाशीघ्र करें

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0, लखनऊ द्वारा वर्ष 1986 से 2008 तक एवं वर्ष 2020-21 में टर्मलोन योजनान्तर्गत वितरित किये गये ऋण की वसूली निर्धारित लक्ष्य से सापेक्ष कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिसके क्रम में सभी ऋण उपभोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी तीन कार्यदिवसों में उनके द्वारा उपभोग किये गये ऋण की अदायगी उ0प्र0 वित्तीय एवं विकास निगम लि0, लखनऊ के खाता सं0 353302010816176, आई0एफ0एस0सी0 कोड-यूबीआईएन 0535338 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा क्लार्क अवध, लखनऊ मंे ऑनलाइन/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें तथा जमा करायी गयी रकम की रसीद की छायाप्रति कार्यालय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने आज मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऋण की अदायगी न करने पर ऋण हेतु किये गये अनुबन्ध के उल्लंघन के आरोप में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही एवं आर0सी0 काटने की कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित का होगा। यदि किसी के द्वारा उक्त ऋण को जमा किया जा चुका है तो जमा की गयी रसीद की एक प्रति उनके कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष नं0-6397733721 पर सम्पर्क करें।

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