MCD ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का उल्लंघन करने पर करीब 700 KG सामान किया जब्त, 350 से अधिक काटे चालान

1 जुलाई से देशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए बैन के बाद दिल्ली में नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 700 किलोग्राम प्लास्टिक उत्पाद जब्त करने के साथ ही 350 से अधिक चालान भी काटे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एसयूपी प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है और लोगों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने को लेकर जागरूक कर रही है। निगम ने बयान में कहा कि एमसीडी ने 689.01 किलोग्राम प्लास्टिक उत्पाद जब्त किया और एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर अपने अधिकारक्षेत्र में 368 चालान जारी किए। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री, उपयोग और भंडारण को रोकने के लिए जोन स्तर पर कुल 125 प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है।

इस बीच, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और पालिका बाजार समेत दिल्ली के प्रमुख बाजारों में दुकानदारों ने ‘नो प्लास्टिक’ लिखे पोस्टर अपनी दुकानों पर चिपका दिये। ग्राहकों के पॉलिथिन बैग की मांग करने पर कई दुकानदार उन्हें वैकल्पिक चीजों का उपयोग करने की सलाह देते दिखे, तो कुछ दुकानदार पॉलिथिन बैग में सामान की बिक्री करते दिखे। हालांकि, ऐसे दुकानदारों ने दावा किया कि वे बचे हुए पॉलिथिन बैग का ही उपयोग कर रहे हैं। प्रमुख बाजारों में कारोबारी संगठनों के पदाधिकारी भी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर लागू प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बाजारों में दुकानदारों को जागरूक करते दिखे।

हालांकि, सरोजिनी नगर बाजार के पास सड़क किनारे खाद्य उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर प्लास्टिक की प्लेट, चम्मचों और कांटों का उपयोग होते देखा गया। बाजार में एसयूपी के इस्तेमाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने संबंधी पोस्टर भी लगे नजर आये। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि हमने पोस्टर लगाए हैं और परिपत्र वितरित किए हैं। सुबह हमने सभी दुकानदारों को व्हाट्सऐप के जरिय संदेश भेजकर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने कहा।” उन्होंने कहा कि अधिकतर दुकानदार इसका पालन कर रहे हैं। वहीं, पालिका बाजार में दुकानदार ग्राहकों को पॉलिथिन बैग में सामान देने से इंकार करते दिखे।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल 12 अगस्त को 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल) के तहत पहचान की गई एसयूपी वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। एसयूपी वस्तुओं में ईयरबड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की छड़ें, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टिरर रैपिंग या पैकेजिंग शामिल हैं।

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