राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारिवलन की जेल से होगी रिहाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक ए.जी. पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं अब जानकारों के अनुसार, पेरारिवलन पक्ष में फैसला आते ही नलिनी श्रीहरन, मरुगन, एक श्रीलंकाई नागरिक सहित मामले में अन्य 6 दोषियों की रिहाई की उम्मीद भी जग गई है।
बता दें कि पेरारिवलन को साल 1998 में टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में इस सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बाद साल 2014 में इसे मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके बाद इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारिवलन को जमानत दे दी। लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी याचिका का विरोध किया। साथ ही कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेज दिया है, जिन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है।
गौरतलब है कि पेरारिवलन को 1998 में टाडा अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2014 में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया.स्या थी।