बागपत में विरासत के आधार पर लगेगा शस्त्र लाइसेन्स के लिए कैंप
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के लिए जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट राजकमल यादव ने मृतक या 75 वर्ष से अधिक आयु के शस्त्र धारकों के लिए एक नई पहल प्रारम्भ की है।

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के लिए जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट राजकमल यादव ने मृतक या 75 वर्ष से अधिक आयु के शस्त्र धारकों के लिए एक नई पहल प्रारम्भ की है। जिससे कि मृतक विरासत / जीवित हस्तान्तरण के आवेदकों का शस्त्र लाइसेन्स हस्तान्तरित हो सके। इसके लिए बागपत में कलक्ट्रेट लोक मंच पर दिनांक 18 मई को कैम्प लगाया जाएगा, जिसमें शस्त्र अनुभाग कलक्ट्रेट बागपत में विचाराधीन पत्रावलियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए सभी आवेदक शस्त्र अनुभाग में दिनांक 14 मई तक सम्पर्क कर अपने दस्तावेज पूर्ण करा लें। दस्तावेज पूर्ण होंगे तो तत्काल विरासत का शस्त्र लाइसेन्स जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि विरासत शस्त्र सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। यह पहल जिलाधिकारी राजकमल यादव की ओर से जनपद में प्रारम्भ की गई है। विरासत के आधार पर शस्त्र अनुज्ञाप आवेदक अपने समस्त दस्तावेज पूर्ण रखें।
उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार रहेगी।
लाइसेन्सी का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र व सभी वारिसों के शपथ पत्र व आधार कार्ड। जीवित हस्तान्तरण में लाईसेन्सी का शपथ पत्र व आधार कार्ड। शस्त्र थाना / गन हाऊस पर जमा करने की रसीद। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा निर्गत शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।




