PTI के असंतुष्ट सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव खारिज
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने (पीटीआई) नेशनल असेंबली के अपने 20 असंतुष्ट सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने (पीटीआई) नेशनल असेंबली के अपने 20 असंतुष्ट सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। पार्टी ने कहा था कि इन सदस्यों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय ईसीपी पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि 20 असंतुष्ट सदस्यों के मामले में दलबदल के आधार पर अयोग्यता से निपटने वाले संविधान का अनुच्छेद 63-ए लागू नहीं है।
ईसीपी ने पीटीआई के वकील द्वारा प्रस्तुत शाह महमूद कुरैशी और असद उमर सहित पीटीआई नेताओं के बयान दर्ज करने और अधिक सबूत जमा करने के लिए पीटीआई के आवेदन को भी खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि आयोग के पास संविधान और कानून के तहत किसी भी रिकॉर्ड को तलब करने या निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निष्कर्ष के लिए किसी गवाह को बुलाने की शक्तियां हैं।
इस्लामाबाद, 12 मई (वार्ता) पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने (पीटीआई) नेशनल असेंबली के अपने 20 असंतुष्ट सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। पार्टी ने कहा था कि इन सदस्यों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय ईसीपी पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि 20 असंतुष्ट सदस्यों के मामले में दलबदल के आधार पर अयोग्यता से निपटने वाले संविधान का अनुच्छेद 63-ए लागू नहीं है।
ईसीपी ने पीटीआई के वकील द्वारा प्रस्तुत शाह महमूद कुरैशी और असद उमर सहित पीटीआई नेताओं के बयान दर्ज करने और अधिक सबूत जमा करने के लिए पीटीआई के आवेदन को भी खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि आयोग के पास संविधान और कानून के तहत किसी भी रिकॉर्ड को तलब करने या निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निष्कर्ष के लिए किसी गवाह को बुलाने की शक्तियां हैं।