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‘PM-राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते…’, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस इनक्वायरी की रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सरकार के पास जाइए। इस मामले में वे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कोई निर्देश नहीं दे सकते। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि इस मामले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार सवाल उठाते आए हैं। मंगलवार को ही एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक न्यायाधीश के घर पर जली हुई नकदी मिली, पर अब तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? क्या हम कानून के शासन का पालन कर रहे हैं? न्यायपालिका को जांच और निरीक्षण से दूर रखना किसी संस्था को कमजोर करने का आसान तरीका है।

उपराष्ट्रपति ने पूछा कि जस्टिस वर्मा के घर मिली नकदी का सोर्स क्या है? उसका मकसद क्या था? क्या इसने न्यायिक प्रणाली का प्रदूषित किया? इस मामले में बड़ मछली कौन है? मजबूत न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र के अस्तित्व और उसकी समृद्धि के लिए आवश्यक है।

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