NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अर्जी पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने कट्टरपंथी उपदेशक और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी नज़रबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। यह मामला न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष आया। शुरुआत में न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपनी याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह अभी याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय से एक समय सीमा के भीतर इसका निपटारा करने का अनुरोध कर सकती है और सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, “हम आपकी आशंकाओं से अवगत हैं, हम समय सीमा तय करेंगे।

वकील ने दलील दी कि शीर्ष अदालत पहले ही लद्दाखी शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत नज़रबंदी से जुड़ी एक याचिका पर विचार कर चुकी है। पीठ ने मौखिक रूप से कहा नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्वासित किया गया है और सिंह के वकील को उच्च न्यायालय में जाने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि उच्च न्यायालय उनकी याचिका पर फैसला सुनाने के लिए समय तय करेगा। वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल लगभग दो साल से नज़रबंदी में हैं और नज़रबंदी का पूरा आधार एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें आरोपपत्र दायर किया जा चुका है और मुकदमा शुरू हो चुका है। उन्होंने पूछा, तो फिर नज़रबंदी क्यों?

पीठ ने कहा कि वह जनवरी 2026 या फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में मामले की जाँच कर सकती है। पीठ ने कहा कि एक दूसरा निरोध आदेश भी था और सलाहकार बोर्ड की भी राय थी। दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय से सिंह की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा। अमृतपाल ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता था। वह वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत कथित अपराधों के लिए असम के डिब्रूगढ़ जिले की एक जेल में बंद हैं।



