delhi

स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुख्य आरोपी विभव को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली की अदालत ने सोमवार 27 मई को अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली की अदालत ने सोमवार 27 मई को अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसने उनकी याचिका खारिज करने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। कुमार पर 13 मई को  नई दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है और उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि जमानत याचिका विचार योग्य है। जब केजरीवाल के पीए को लेकर बहस चल रही थी तब मालीवाल अदालत में मौजूद थीं। अपना पक्ष रखते हुए, कुमार के वकील ने कहा कि एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है, जो सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, और वह सीएम के आवास पर गईं और पीए को बुलाया, उन्होंने तर्क दिया कि पीए विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, फिर वह (स्वाति मालीवाल) सीएम आवास की ओर चली गई।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने तर्क दिया कि क्या कोई इस तरह से प्रवेश कर सकता है, यह सीएम का आधिकारिक आवास है। वहां अतिक्रमण हुआ था और एक रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। उनके पास बैठक के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, उनके आगमन का कोई संदेश नहीं था। उन्होंने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों ने रोका जिसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे एक सांसद को इंतजार कराएंगे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button