पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने किया सरेंडर, मिली जमानत
मुजफ्फरनगर विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन में 18 पर दर्ज हुआ था मुकदमा
मुजफ्फरनगर। मंगलवार को रालोद नेता और बुढाना से पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्याय हिरासत में ले लिया गया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 15-15 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया।
2022 विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक नवाजिश आलम सहित 18 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में नामजद रालोद विधान मंडल दल के नेता और बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान ने तीन सप्ताह पहले ही इस मामले में अपनी जमानत कराई थी।
24 जनवरी 2022 को रालोद नेता और बुढ़ाना से विधायक राजपाल बालियान ने बुढाना में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था। कार्यालय उद्घाटन के बाद आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक बुढ़ाना ने राजपाल बालियान, पूर्व विधायक नवाजिश आलम, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी और श्यामलाल बच्ची सैनी सहित 18 लोगों के विरुद्ध कोविड और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना कर कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व विधायक नवाजिश आलम के गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। मंगलवार को उन्होंने इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट्रेक कोर्ट मयंक जायसवाल के समक्ष आत्म समर्पण किया। कोर्ट ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार कर लिया।