सहारनपुर। अपर जिला जज ने पोक्सो अधिनियम के दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। बता दें कि गत एक फरवरी 2019 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त प्रताप पुत्र तिरवा निवासी रणदेवी थाना नकुड़, जनपद सहारनपुर द्वारा भगा ले जाने की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 33/2019 धारा 363, 376 भादवि मंे थाना नकुड़ पर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। यह अभियोग एसटी नम्बर 62/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 सहारनपुर मंे विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में थाने द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 सहारनपुर द्वारा आज अभियुक्त प्रताप पुत्र तिरवा को मुकदमा अपराध संख्या 33/2019 धारा 363, भादवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त को सजा दिलवाने में शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) मेघराज सैनी, विवेचक उपनिरीक्षक राजीव यादव एवं पैरोकार हैड कांस्टेबल अनुज कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।