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श्रद्धा हत्याकांडः आफताब के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 29 अप्रैल को

नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपित आफताब के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने इस मामले में 29 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

31 मार्च को आफताब की ओर से कहा गया था कि जेल में उसके साथ दूसरे कैदियों ने मारपीट की है। जिसके बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि आफताब की पेशी के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये जाएं। 25 मार्च को आफताब ने अपना वकील दोबारा बदल लिया था। आफताब ने विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिले वकील को बदलते हुए वकील अक्षय भंडारी को अपना वकील नियुक्त किया था।

बीते 20 मार्च को दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट को बताया था कि आफताब ने सोच-समझकर इस घटना को अंजाम दिया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से पता चलता है कि श्रद्धा और आफताब का लिव-इन रिलेशन हिंसक था। श्रद्धा प्रैक्टो ऐप के जरिये डॉक्टरों से परामर्श भी ले रही थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में श्रद्धा की काउंसलिंग का वीडियो भी दिखाया था, जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसको खोज लेगा और मार देगा।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि श्रद्धा और आफताब का लिव इन रिलेशन हिंसक था। इतना ही नहीं, बल्कि श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि आफताब उसको मारता और गाली देता था। श्रद्धा को मारकर टुकड़ों में काटने की भी धमकी देता था। साथ ही उसे मारने की भी कोशिश की थी।

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान पुलिस को श्रद्धा की हड्डी, जबड़ा और खून के निशान मिले। श्रद्धा के खून फ्रीज और कमरे की अलमारी में लगे हुए मिले।

21 फरवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट भेज दिया था। सात फरवरी को साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 6,629 पेज की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में आफताब एक मात्र आरोपित है। आफताब अभी न्यायिक हिरासत में है।

आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था और उसे अलग-अलग स्थानों पर जाकर फेंकता था। बाद में पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के कई अंगों को बरामद भी किया।

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