परिवहन आयुक्त द्वारा सडक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश
परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाईसेंस निर्गमन व्यवस्था में शिक्षार्थी टेस्ट के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक विडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गयी।
सहारनपुर। परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाईसेंस निर्गमन व्यवस्था में शिक्षार्थी टेस्ट के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक विडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गयी। जिसके क्रम में परिवहन आयुक्त द्वारा स्थायी लाईसेंस के सम्बन्ध में प्रथम आवत-प्रथम पावत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में शिक्षार्थी लाईसेंस जारी होने के तीस दिन के बाद ही तत्काल स्थायी लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करें, जिससे स्थायी लाईसेंस हेतु स्लॉट डेट प्राप्त करने में अभ्यार्थियों को कठिनाई का सामाना न करना पडे़। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी महेन्द्र बाबू गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि दोपहिया वाहन निर्माता/डीलर दोपहिया वाहन विक्रय करते समय बिना हेलमेट के वाहन का विक्रय न करे तथा कार्यालय को भी निर्देशित किया गया कि बिना हेलमेट की रसीद प्राप्त किये वाहन से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन न करें। उन्हांेने वाहन डीलरों को निर्देश दिए कि परिवहन आयुक्त के दिये गये निर्देशों का तत्काल पालन करना सुनिश्चित करें तथा किसी भी दोपहिया वाहन को बिना हेलमेट के विक्रय न किया जाये। जिन स्कूल वाहनों की फिटनेस समाप्त हो गयी है, उसे प्रवर्तन दल द्वारा चालान एवं कार्यालय द्वारा नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जाये। जिन वाहनों के अन्त में 0 अथवा एक है और एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगाया है, उन वाहनों का कार्यालय से कोई भी कार्य न किया जाये और सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा मार्ग पर संचालित पाये जाने पर चालान की कार्यवाही की जाये।