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‘नशेड़ी’ चूहों ने खा लिया गोदाम में रखा 500 किलो से अधिक का गांजा, यूपी पुलिस के दावे पर कोर्ट भी हैरान

मथुरा पुलिस द्वारा एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, चूहों ने 500 किलोग्राम से अधिक का गांजा खा लिया।

आपको यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मथुरा पुलिस ने दावा किया है कि चूहों ने 500 किलोग्राम गांजा खा लिया। मथुरा पुलिस द्वारा एक विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) अदालत को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार, चूहों ने 500 किलोग्राम से अधिक का गांजा खा लिया। जिसे जब्त कर शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के गोदामों में रखा गया था। इस साल की शुरुआत में, अदालत ने मथुरा पुलिस को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में बरामद गांजा पेश करने के लिए कहा था।

 

मथुरा के कार्यवाहक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मार्तंड पी. सिंह ने कहा कि अदालत के आदेशों के अनुपालन में समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबकि विशेष लोक अभियोजक रणवीर सिंह ने कहा कि शेरगढ़ और राजमार्ग पुलिस स्टेशनों के एसएचओ ने दावा किया है कि गोदामों में संग्रहीत 581 किलोग्राम चरस को चूहों ने नष्ट कर दिया। पुलिस को उक्त भंडारण क्षेत्रों में रखे पदार्थों की रक्षा करना असंभव लग रहा है। अदालत ने पुलिस को दावे के संबंध में सबूत पेश करने का आदेश दिया है और 26 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

गौरतलब है कि मई 2020 में ट्रक से चरस की तस्करी कर रहे 3 लोगों को मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। ट्रक को शेरगढ़ क्षेत्र के जटवारी गांव के पास रोका गया और बाजरे की बोरियों में छिपाकर रखा गया 386 किलो चरस बरामद किया गया। तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को मामले में बरामद गांजा पेश करने का आदेश दिया था।

ऐसा ही एक मामला 2021 में हुआ था जब एटा जिले के कोतवाली देहात पुलिस स्टेशन में पुलिस ने दावा किया था कि चूहों ने 35 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जब्त शराब के 1,400 कार्टन से अधिक का सेवन किया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा जोन) राजीव कृष्ण ने मामले की जांच के लिए अलीगढ़ के एक आईपीएस अधिकारी को काम सौंपा था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पता चला कि पुलिसकर्मियों ने जब्त शराब गैंगस्टर बंटू यादव को बेची थी, जिसके बाद थाना प्रभारी इंद्रेशपाल सिंह और प्रधान लिपिक रसाल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई

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