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आतंकी वित्तपोषण मामले में ED ने अलगाववादी शब्बीर शाह के घर को कुर्क किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने केंद्रशासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित आवास कुर्क कर दिया है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने केंद्रशासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का श्रीनगर स्थित आवास कुर्क कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 21.80 लाख रुपये कीमत का यह घर श्रीनगर के बरजुल्ला थाना क्षेत्र के सनत नगर की बोत्शाह कॉलोनी में स्थित है।

शाह के खिलाफ धनशोधन का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मई 2017 में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रमुख हाफिज़ सईद और अन्य के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘शब्बीर अहमद शाह, घाटी में पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से यहां अशांति फैलाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल था।’’

बयान में कहा गया, ‘‘वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) और पाकिस्तान में स्थित अन्य संगठनों से हवाला और विभिन्न अन्य तरीकों से धन प्राप्त कर रहा था। इस धन का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा था।

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