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नेपालः चुनाव में 68 दिन शेष, निर्वाचन आयोग ने अस्थायी मतदाताओं की श्रेणियां तय कीं

काठमांडू। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के लिए 5 मार्च 2026 को होने वाले चुनाव में अब 68 दिन शेष हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने अस्थायी मतदाता सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की श्रेणियों को अंतिम रूप दे दिया है।

आयोग के अनुसार, नेपाल सरकार, प्रांतीय सरकारों, स्थानीय स्तरों तथा संघीय या प्रांतीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित संस्थाओं में कार्यरत वे कर्मचारी, जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज हैं, अस्थायी मतदाताओं के रूप में शामिल किए जाएंगे।

इसी प्रकार, बैरकों में तैनात नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, जेलों में बंदी और कैदी, तथा चुनाव संबंधी कार्यों में तैनात कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी भी अस्थायी मतदाता सूची में शामिल होंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संघीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकार द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत वृद्धाश्रमों में रहने वाले व्यक्ति, साथ ही संवैधानिक निकायों के प्रमुख और पदाधिकारी भी अस्थायी मतदाता के रूप में पात्र होंगे।

अस्थायी मतदाता सूची के निर्माण और प्रबंधन की निगरानी के लिए एक निर्वाचन आयुक्त के समन्वय में अस्थायी मतदाता सूची समन्वय समिति गठित की जाएगी।

इस समिति में निर्वाचन आयोग के सचिव, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, महिला, बालबालिका और वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय तथा संघीय मामलों एवं सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव सदस्य होंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के सभी महाशाखाओं के संयुक्त सचिव और आयोग के वरिष्ठ कंप्यूटर अधिकारी भी सदस्य रहेंगे। मतदाता पंजीकरण तथा निर्वाचन सञ्चालन महाशाखा के उपसचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

जिला स्तर पर इस प्रक्रिया का समन्वय मुख्य जिला अधिकारी करेंगे, जबकि जिला सुरक्षा प्रमुख और जिला कारागार प्रमुख सदस्य होंगे। निर्वाचन अधिकारी सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे।

अस्थायी मतदाता सूची तैयार करने के लिए संबंधित निकायों को पात्र कर्मचारियों का विवरण भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक—दोनों प्रारूपों में संबंधित निर्वाचन कार्यालयों को प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य पंजीकरण अधिकारी इसके बाद अस्थायी मतदाता सूची संबंधित निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, मतदान केन्द्रों पर तैनात कर्मचारियों या सुरक्षाकर्मियों की अस्थायी मतदाता सूची निर्धारित प्रारूप में तैयार करने का भी प्रावधान किया गया है।

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