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निर्माणाधीन मकान की छत के मलबे के नीचे दबे चार मजदूरों की मौत, मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

नोएडा। थाना रबूपुरा क्षेत्र में मकान की शटरिंग खोलने समय छत गिरने के बाद मालवे में करीब दर्जन भर मजदूरों को कल दोपहर से आज सुबह तक चले बचाव और राहत कार्य के दौरान बाहर निकाला गया है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर चार मजदूरों की मौत हो गई है। कुछ मजदूरों के उपचार के दौरान अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है जबकि अभी कुछ उपचार आधीन है। इस मामले में थाना रघुपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक ने मकान बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करवाया है पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि थाना रबूपुरा क्षेत्र के गांव नगला हुकुम में रहने वाले महाबीर नामक व्यक्ति के मकान का निर्माण हो रहा था। कल दोपहर को लेंटर की शटरिंग खोली जा रही थी, तभी शटरिंग खोलते समय छत भर- भराकर गिर गई। इस घटना में दर्जन भर मजदूर मलवे के नीचे दब गए। उन्होंने बताया कि कल दोपहर से शुरू हुआ बचाव एवं राहत कार्य आज सुबह तक चला। इस दौरान 12 मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि मजदूरों के नाम जीशान पुत्र जाहिद उम्र 22 वर्ष, शकीरा पुत्र सरफराज उम्र 38 वर्ष, कामिल पुत्र सरफराज उमर 20 वर्ष, नदीम पुत्र निजामुद्दीन उम्र 25 वर्ष, दानिश पुत्र आशिक उम्र 21 वर्ष निवासी जनपद अलीगढ़, फरदीन पुत्र सरफराज उमर 18 वर्ष निवासी जेवर, शकील पुत्र सरफराज उमर 38 वर्ष, कामिल पुत्र सर्फराज उम्र 20 वर्ष, नदीम पुत्र निजामुद्दीन उम्र 30 वर्ष निवासी जेवर तथा जीशान पुत्र जाहिद उम्र 22 वर्ष निवासी जेवर है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उपचार के दौरान जीशान ,शाकीर, नदीम और कामिल को मृत घोषित कर दिया।

मीडिया प्रभारी ने बताया कि इस मामले में थाना रबूपुरा के वरिष्ठ उप निरीक्षक अश्वनी यादव ने मकान का निर्माण करवा रहे महावीर के खिलाफ थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है। इस गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई है। कानून के जानकारों के अनुसार बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए लगाई जाती है। इस धारा के तहत जो कोई व्यक्ति किसी की जान लेने की इरादे से नहीं बल्कि लापरवाही या किसी ऐसे कार्य को करके जिसमें मृत होना संभव है, व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है उसे आजीवन कारावास या 5 से 10 साल के कारावास की और जुर्माने की सजा हो सकती है।

बताया जाता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के दूसरे चरण के लिए गांव नगला कुमकुम सिंह विस्थापित होने वाले गांवों में शामिल है। यहां के लोग गांव के आसपास की जमीन पर रातों-रात बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर रहे हैं। ताकि गांव विस्थापित होने पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। बताया जाता है कि लोग मुआवजा के लिए जिन मकानों का निर्माण कर रहे हैं उनमें घटिया सामग्री लगाई जा रही है। सिर्फ ढांचा के रूप में मकान खड़े किये जा रहे हैं। चर्चा है कि एक संगठित गिरोह जिला प्रशासन और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके यह गोरख धंधा चल रहा है। वही इस घटना की सूचना के बाद जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने घायल और मृतको को उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही।

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