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बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी फिर खारिज, 11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी को फिर खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल, पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत फिर खारिज कर दी है।

11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
आरोपियों में दो बिहार में पूर्णिया जिला निवासी हैं। इन आरोपियों ने वकील के जरिये पहली जमानत अर्जी दी थी। न्यायाधीश ने अगली सुनवाई 11 नवंबर तय कर दी है। अपर सत्र न्यायालय बरेली ने शुक्रवार दोपहर जमानत अजी पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपित जमानत मिलने पर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तिथि 11 नवंबर तय कर दी है।

फतेहगढ़ जेल में बंद है मौलाना तौकीर
बता दें कि शहर में 26 सितंबर को निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से नवाज बाद इस्लामिया मैदान पर जुटने का आह्वान किया था। पुलिस ने जब भीड़ को रोका तब फोर्स पर हमला कर दिया और फायरिंग हुई थी। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने खारिज कर दी। इस मामले में कोतवाली, किला, बारादरी थानों में करीब 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। मौलाना तौकीर इन दिनों फतेहगढ़ जेल में है।

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