देश-विदेश

अमेरिकी अदालत का ट्रंप को झटका, पोर्टलैंड में सैनिक तैनाती पर सुनाया सख्त फैसला

ओरेगन की एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को पोर्टलैंड में शुक्रवार तक नेशनल गार्ड तैनात करने से रोक दिया और कहा कि उन्हें “कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला” जिससे यह साबित हो सके कि इस साल की शुरुआत में शहर में विरोध प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह से राष्ट्रपति को सेना तैनात करनी पड़ी। शहर और राज्य ने सितंबर में इस तैनाती को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था। पोर्टलैंड, शिकागो और अन्य अमेरिकी शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से जारी कानूनी लड़ाई के बीच न्यायाधीश ने यह निर्णय सुनाया है।

ट्रंप प्रशासन ने इन शहरों में विरोध प्रदर्शनों को शांत करने के लिए नेशनल गार्ड के कर्मियों को तैनात करने की कोशिश की है। ट्रंप की ओर से नियुक्त की गईं जिला अदालत की न्यायाधीश कैरिन इमरगट ने यह आदेश तीन दिन की सुनवाई के बाद दिया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर बहस की कि क्या शहर के यूएस इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) भवन पर हुए प्रदर्शन के दौरान सेना की तैनाती करना संघीय कानून में निर्धारित शर्तों के अनुरूप है या नहीं। रविवार देर रात जारी 16 पृष्ठों के आदेश में इमरगट ने कहा कि वह शुक्रवार को अंतिम निर्णय जारी करेंगी, क्योंकि सुनवाई के दौरान 750 से अधिक साक्ष्यों समेत बड़ी संख्या में प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button