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ज़मानत पर विदेश यात्रा नहीं! हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद तेलतुम्बडे ने अर्जी खींची वापस

2018 के एल्गर परिषद मामले में आरोपी कार्यकर्ता और शिक्षाविद आनंद तेलतुम्बडे ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कड़े विरोध और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई आपत्तियों के बाद शैक्षणिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाला अपना आवेदन वापस ले लिया। ज़मानत पर रिहा तेलतुम्बड़े ने अपनी ज़मानत की शर्तों में अस्थायी संशोधन की माँग की थी ताकि उन्हें प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में व्याख्यानों और संगोष्ठियों में भाग लेने की अनुमति मिल सके। हालाँकि, एनआईए ने वकील चिंतन शाह के माध्यम से इस याचिका पर आपत्ति जताई और फरार होने का जोखिम बताया। शाह ने तर्क दिया कि तेलतुम्बड़े एक निस्तारित ज़मानत याचिका की शर्तों में बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे और इस बात पर ज़ोर दिया कि व्याख्यान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दिए जा सकते हैं।

शाह ने पीठ से कहा, आरोपी के अदालत के अधिकार क्षेत्र से फरार होने की संभावना है। एनआईए की आपत्तियों को सुनने के बाद खंडपीठ ने तेलतुम्बडे के वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई और अधिवक्ता देवयानी कुलकर्णी से कहा कि एनआईए के हलफनामे के आलोक में अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि आप वीसी के ज़रिए व्याख्यान दे सकते हैं। वरना मत जाइए। अगर हलफ़नामे में फरार होने की आशंका जताई गई है, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि तेलतुम्बड़े की रिहाई की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और उस फैसले के खिलाफ उनकी अपील अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है। पीठ ने संकेत दिया कि तेलतुम्बड़े उस अपील की सुनवाई के दौरान विदेश यात्रा का अनुरोध कर सकते हैं।

देसाई ने तर्क दिया कि प्रस्तावित यात्रा के दौरान तेलतुम्बडे की पत्नी भारत में ही रहेंगी और इस बात पर ज़ोर दिया कि अन्य लोगों को भी इसी तरह की अनुमति दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि तेलतुम्बडे की दो बेटियाँ विदेश में रहकर काम कर रही हैं और दोनों ही भारतीय नागरिक हैं। इन दलीलों के बावजूद, अदालत संतुष्ट नहीं दिखी। पीठ द्वारा राहत देने में अनिच्छा के मद्देनजर, तेलतुम्बडे ने अपनी याचिका वापस ले ली और अगले साल इसी तरह के अनुरोध आने पर नई अर्जी दाखिल करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।

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