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कोच्चि स्टेडियम हादसे के मामले में 5 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में पिछले वर्ष दिसंबर में एक नृत्य कार्यक्रम के दौरान हुई दुर्घटना के सिलसिले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

इस दुर्घटना में त्रिक्काकारा से कांग्रेस विधायक उमा थॉमस 15 फुट ऊंची गैलरी से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।

आरोपपत्र में ‘मृदंगा विजन’ के मालिक निघोष कुमार, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) समीर, ‘ऑस्कर इवेंट्स’ के मालिक जिनेश पी.एस. और कृष्णकुमार एम.डी., तथा मंच बनाने वाले ठेकेदार बेनी का नाम शामिल किया गया है।

पुलिस के अनुसार, ये सभी लोग कार्यक्रम के आयोजक थे।

इस कार्यक्रम में 12,000 नृत्यकों को प्रस्तुति देनी थी और अगर कार्यक्रम सफल रहता तो यह गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाता। इस कार्यक्रम का प्रचार एक फिल्म अभिनेत्री ने किया था।

सूत्रों ने बताया कि पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अभिनेत्री की भूमिका केवल प्रचार तक सीमित थी, मंच व्यवस्था या आयोजन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए उनका नाम आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और धारा 3(5) (सामूहिक आपराधिक कृत्य) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की सहायता से की गई जांच में मंच निर्माण में गंभीर खामियां पाई गईं। साथ ही, यह भी पाया गया कि मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई थी।

यह आरोपपत्र एर्नाकुलम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत-9 में दायर किया गया है।

इस दुर्घटना के बाद विधायक उमा थॉमस को 46 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था।

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