Maharashtra

मराठा आरक्षण आंदोलन: हाई कोर्ट की फटकार के बाद मुंबई पुलिस का जरांगे को मैदान खाली करने का आदेश

मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे और उनकी कोर टीम को मंगलवार को एक नोटिस जारी कर मुंबई का आजाद मैदान खाली करने को कहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जरांगे मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों ने मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पुलिस द्वारा आंदोलन-पूर्व निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया इसलिए आजाद मैदान पुलिस ने जरांगे और उनकी कोर टीम को नोटिस जारी किया।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में जरांगे का अनशन मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है। उच्च न्यायालय ने उनके समर्थकों से मंगलवार दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली करने और सामान्य स्थिति बहाल करने को कहा है।

चल रहे गणेश उत्सव की छुट्टियों के दौरान आयोजित एक दुर्लभ तीन घंटे की तत्काल सुनवाई में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार (1 सितंबर, 2025) को कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के नेतृत्व में मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों की खिंचाई की और राज्य सरकार को मंगलवार (2 सितंबर, 2025) दोपहर तक मुंबई की सड़कों से सभी प्रदर्शनकारियों को हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे और अधिक प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश करने से रोकें और यह सुनिश्चित करें कि श्री जरांगे की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें चिकित्सा सुविधा मिले।

न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड की एक विशेष पीठ ने कहा कि मुंबई “व्यावहारिक रूप से ठप्प” हो गई है क्योंकि प्रदर्शनकारी निर्धारित विरोध स्थल, आज़ाद मैदान से बाहर निकल आए और सीएसएमटी, चर्चगेट स्टेशन, मरीन ड्राइव प्रोमेनेड, फ्लोरा फाउंटेन सहित दक्षिण मुंबई के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और सोमवार (1 सितंबर, 2025) को बॉम्बे उच्च न्यायालय भवन को भी घेर लिया।

प्रदर्शनकारियों को ट्रैफिक सिग्नल पर चढ़ते, कबड्डी, रस्साकशी आदि खेलते, सड़कों पर खेलते, नहाते, सड़कों पर पेशाब करते और विरासत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाने वाली खबरों और सोशल मीडिया वीडियो का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा कि स्थिति “अस्थिर” है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

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