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बिजनौर कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्याकांड में पिता और तीन बेटों को उम्रकैद, पुलिस ने की मजबूत पैरवी

बिजनौर एडीजे कोर्ट ने एक युवक की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता और उसके तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ओमकार सिंह और उनके तीन बेटों शार्दूल, शिवम और शगुन को दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर 1.22 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई।

यह मामला नहटौर थाना क्षेत्र के फुलसंदी गांव का है। 16 मई 2021 को शूरवीर सिंह के बेटे अमित की हत्या कर दी गई थी। घटना की शाम अमित और उसके भतीजे मुकुल की ओमकार सिंह और उनके बेटों से कहासुनी हो गई थी। अमित ने अपने भतीजे को घर भेज दिया और खुद भी वापस घर आ गया।

 

करीब 20 मिनट बाद ओमकार सिंह अपने तीनों बेटों के साथ लोहे की रॉड और सब्बल लेकर अमित के घर में घुस आया। आरोपियों ने अमित के सिर और मुंह पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बीच-बचाव करने आए लोगों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की ओर से की गई मजबूत पैरवी के चलते कोर्ट ने 20 मई 2025 को सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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