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हत्या के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद, पुरानी रंजिश में युवक की हुई थी हत्या

जिले में एक पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जिले में एक पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह की अदालत ने हत्या के दोषी शिवशंकर प्रजापति (39) और दयाशंकर प्रजापति (44) को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 32-32 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

भदोही पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना भदोही कोतवाली के बहुरिया गांव में 22 जनवरी 2020 की सुबह नौ बजे उस वक्त हुई थी जब महावीर प्रजापति (53) अपने खेत से काम कर घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि घर से सौ मीटर पहले दयाशंकर और शिवशंकर ने पुरानी रंजिश में डंडे से पीट-पीट कर महावीर को मार डाला।

 

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