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तीन तलाक कानून के बाद भी पति ने फोन पर दिया तलाक, दहेज में बाइक न मिलने से था नाराज

केंद्र सरकार के तीन तलाक कानून के बाद भी फोन पर तीन तलाक देने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा।

केंद्र सरकार के तीन तलाक कानून के बाद भी फोन पर तीन तलाक देने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के सोकहमा की आईमा निवासी महिला ने पति पर विदेश से तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए जीयनपुर थाने में मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिकार अधिनियम व दहेज उत्पीड़न के तहत पति, सास, ससुर व देवर सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।जानकारी के अनुसार आलिया पुत्री शमशाद निवासी पाटिल गौसपुर थाना बिलरियागंज का विवाह फिरोज पुत्र अमीन अहमद निवासी सोकहना आइमा के साथ धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार 26 जनवरी वर्ष 2022 को हुआ। विवाह के बाद पति और परिजन दहेज में बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित करते रहे, विवाह के बाद पता चला की पूर्व में एक और बीबी अफसाना रही। इस बीच आलिया ने एक पुत्री को जन्म दिया। पति कुवैत विदेश जाकर कमाने लगा। वहीं परिजनों के कहने पर विदेश से बार-बार तलाक देने की धमकी देता रहा। 1 जनवरी वर्ष 24 को पति ने मोबाइल पर तीन तलाक दे दिया इसके बाद पत्नी अपनी पुत्री के साथ बिलरियागंज में रहने लगी, वहीं पति के विदेश से वापस आने के बाद जीयनपुर कोतवाली पर पहुंचकर तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई, जिस पर जीयनपुर पुलिस पति मोहम्मद फिरोज पुत्र अमीन अहमद, ससुर अमीन अहमद पुत्र मिट्ठू, सास आशिया पत्नी अमीन अहमद और देवर साबिर व समीर पुत्रगण अमीन पर धारा 498 ए, 504, 506, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 3/4 मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई।

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