टॉप न्यूज़
Trending

पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में सांसद बृजभूषण को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अब 20 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।

दिल्ली पुलिस ने गत 15 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में बृजभूषण के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। महिला पहलवानों ने दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है।

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354A, 354D लगाई थी। आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और यह एक गैर जमानती धारा है।

आईपीसी की धारा 354A के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और यह एक जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 354D में पांच साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि यह धारा जमानती धारा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button