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16 जनवरी तक ब्याज माफ़, अन्यथा ब्याज सहित करना होगा जमा

बहसूमा। प्रदेश में 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक एकमुश्त समाधान योजना चलाई गई। इस दौरान उपभोक्ताओं में योजना को लेकर काफी उत्साह दिखा। लोगों के रुझान को देखते हुए पावर कारपोरेशन ने योजना की अवधि को 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है।

अधिशासी अभियंता मवाना ग्रामीण महेश चंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना का समय 16 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है ऐसे में बकाएदार और बिजली चोरी के मामले में अब नए सिरे से पंजीयन कर इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। प्रदेश में 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक एकमुश्त समाधान योजना चलाई गई इस दौरान उपभोक्ताओं में योजना को लेकर काफी उत्साह दिखा लोगों के रुझान को देखते हुए पावर कारपोरेशन ने योजना की अवधि को 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ ले सकेंगे। इस अवधि में 1 किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाए के सरचार्ज में 80% की छूट मिलेगी।

विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50% की छूट, 1 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70%, 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60%, 3 किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40% तथा निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30% की छूट मिलेगी। योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी।

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