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1 नवंबर से बदल रहे हैं ये बड़े नियम, बैंक ग्राहक और पेंशनर्स पर पड़ेगा सीधा असर

1 नवंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। इनमें बैंक खातों में मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा, एसबीआई कार्ड फीस में बदलाव, पीएनबी लॉकर चार्ज में कमी और पेंशन से जुड़े नए प्रावधान शामिल हैं।

बैंक अकाउंट और लॉकर से जुड़े नए नियम
1 नवंबर 2025 से बैंकों में डिपॉजिट अकाउंट, सेफ्टी लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़े नए नॉमिनेशन नियम लागू होंगे। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान इसी तारीख से प्रभावी होंगे। अब ग्राहक अपने बैंक खाते में चार तक नॉमिनी तय कर सकेंगे। साथ ही, यह भी तय कर सकेंगे कि किसी आपात स्थिति में किस क्रम में नॉमिनी को राशि मिले। इस बदलाव से क्लेम विवाद और भुगतान में देरी की समस्या काफी हद तक खत्म होगी।

एसबीआई कार्ड फीस में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) कार्ड ने 1 नवंबर 2025 से अपने शुल्क ढांचे में बदलाव की घोषणा की है। अब शिक्षा से संबंधित भुगतानों पर, यदि भुगतान CRED, Cheq, MobiKwik जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से किया जाता है, तो 1% शुल्क देना होगा। हालांकि, यदि भुगतान सीधे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या उनके पीओएस मशीन पर किया जाएगा, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
इसके अलावा, ₹1,000 से अधिक राशि के वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन पर भी 1% चार्ज लागू होगा।

पीएनबी लॉकर चार्ज में कमी
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने सेफ्टी लॉकर के किराए में कटौती की घोषणा की है। बैंक ने 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस में कहा कि नए रेट बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के 30 दिन बाद से प्रभावी होंगे। यह कमी सभी आकार और क्षेत्रों के लॉकरों पर लागू होगी, जिससे ग्राहकों को कुछ राहत मिलेगी।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
केंद्र और राज्य सरकार के सभी पेंशनभोगियों को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा कराना अनिवार्य होगा, ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच की नई तारीख
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह राहत मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और मृतक पेंशनर्स के जीवनसाथियों को दी गई है।

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