सहारनपुर। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के परिवार को परेशानियों के बाद अब राहत मिलना शुरू हो गई है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जहां उनके खिलाफ सात गंभीर मुकदमों की एफआईआर खारिज कर दी थी। अब हाईकोर्ट ने एक ओर मामले में राहत दी है। हरियाणा के जगाधरी शहर के ओमेक्स सिटी निवासी कर्मजीत सिंह ने मिजार्पुर थाने में मुकदमा कायम कराया था। इस मामले में पुलिस ने हाजी इकबाल, उनके भाई महमूद, बेटे वाजिद, अफजाल, अलीशान और जावेद सहित ग्यारह लोगांे को आरोपी बनाया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रवीर सिंह यादव के मुताबिक इसी बीच वादी कर्मजीत सिंह और पूर्व एमएलसी के बीच समझौता हो गया। समझौते को हाईकोर्ट के जस्टिस नीरज तिवारी की अदालत के समक्ष रखा गया,वहां पर दोनों पक्षों को सुनने और समझौता का सत्यापन होने के बाद अदालत ने मामला निरस्त कर दिया। इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमों में हाजी परिवार को कोर्ट से राहत दी गई है।
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