सुप्रीम कोर्ट का SIR पर रोक लगाने से इनकार, चुनाव आयोग से कहा- दस्तावेजों पर करें विचार

बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फिर कहा है कि वह बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के पक्षकारों से कहा है कि वे इस मामले में बहस करने के लिए कितना समय लेंगे, यह तय करें और कल सुनवाई की अगली तारीख की जानकारी दी जाएगी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले को लेकर आज विस्तृत सुनवाई नहीं की क्योंकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मुख्य न्यायाधीश के साथ एक बैठक में हिस्सा लेना था। हालांकि याचिकाकर्ताओं आश्वासन दिया है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होगी।
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