Jammu and Kashmir

सिंधु संधि से जम्मू कश्मीर की जल विद्युत क्षमता बाधित : उमर अब्दुल्ला

भारत और पाकिस्तान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) मुख्य रूप से भंडारण संबंधी बाधाओं के कारण केंद्र शासित प्रदेश की विशाल जल विद्युत संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता को बाधित कर रही है।

भारत और पाकिस्तान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था। यह समझौता जम्मू कश्मीर में कई सीमा पार नदियों के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है।

अब्दुल्ला (जिनके पास ऊर्जा विभाग भी है) ने यहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा, संधि बाधाओं के परिणामस्वरूप, जम्मू कश्मीर को सर्दियों के महीनों में भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जब बिजली उत्पादन कम हो जाता है, जिससे लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, जल विद्युत जम्मू कश्मीर का एकमात्र व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत है। क्षेत्र को अन्य राज्यों से बिजली आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

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