Bihar

साजिश के तहत घर से बुलाया, फिर कर दी हत्या, कोर्ट ने 9 साल बाद 5 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के जुर्म में पांच लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी किया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दिवाकर ने मामले की सुनवाई के बाद मनीगाछी थाना क्षेत्र के बलौर गांव निवासी सुनील कुमार झा, लगमा गांव के किशोर कुमार चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, ध्रुव कुमार चौधरी और सिद्धार्थ शंकर चौधरी को सकतपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव के मदन मोहन चौधरी की हत्या का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर सभी दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि दोषियों ने षडयंत्र रचकर पहली जनवरी 2016 की रात्रि में मदन मोहन चौधरी की उसके घर से बुलाकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण शंकर संस्कृत विद्यालय, लगमा में शिक्षक नियुक्ति को लेकर विवाद बताया गया था। घटना को लेकर सकतपुर थाना में कांड सं. 01/16 के रूप में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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