समस्त पराविधिक स्वयं सेवक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये तीन नये अपराधिक कानून के संबंध में स्टेक होल्डर्स को करें जागरूक

मेरठ। लघुवाद न्यायाधीश/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ ने समस्त लीगल एड़ डिफेन्स काउन्सिल मेरठ, समस्त मध्यस्थ/पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ तथा समस्त पराविधिक स्वयं सेवक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ को पत्र प्रेषित करते हुये बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र दिनांकित 07 जून 2024 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा तीन नवीन अपराधिक कानून यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 बनाये गये है। उपरोक्त तीनो कानून वर्ष 2023 में निर्मित हुये है तथा उक्त अधिनियम दिनांक 01.07.2024 से प्रभाव में आ जायेंगे तथा उपरोक्त कानून के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उन्होने समस्त लीगल एड़ डिफेन्स काउन्सिल मेरठ, समस्त मध्यस्थ/पैनल अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ तथा समस्त पराविधिक स्वयं सेवक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ से अपेक्षा की है कि भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स को नियमानुसार जागरूक किया जाये ताकि आम जनता को उपरोक्त अधिनियम/कानून के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके तथा उक्त अधिनियम/कानून दिनांक 01.07.2024 से प्रभाव में आ जायेंगे।


