मुजफ्फरनगर शामली

शामली: जमालपुर में गूंजी ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ की गूंज, ग्रामीणों ने ली सामाजिक कुरीति मिटाने की शपथ

शामली। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान के तहत जनपद के ब्लॉक ऊन की ग्राम पंचायत जमालपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों पर आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करना और ग्रामीणों को कानून के प्रति सचेत करना रहा।

जमालपुर पंचायत सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान बबलू ने की। जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान समुदाय के लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना पूरी तरह गैर-कानूनी है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास को अवरुद्ध करता है।

महिला कल्याण विभाग के सुपरवाइजर लोकेश कुमार और वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर किरन देवी ने कड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह संपन्न कराने या उसमें सहयोग करने पर दो वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने सचेत किया कि इस अपराध में केवल परिवार ही नहीं, बल्कि विवाह से जुड़े मौलवी, पंडित, फोटोग्राफर, टेंट संचालक, कैटरिंग और बैंड पार्टी वालों के विरुद्ध भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा सकती है।

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और निराश्रित महिला पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने अपील की कि यदि कहीं भी बाल विवाह की आशंका हो, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1098, 112 या 181 पर सूचना दें। अंत में ग्राम विकास अधिकारी नवीन कुमार, ग्राम पंचायत सहायक कमल कुमार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित जनसमूह ने बाल विवाह न करने और समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ ली।

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