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शराब घोटाला: अदालत ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला 28 अप्रैल तक टाला

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने की तिथि को 28 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मामले की सुनवाई करने के बाद कहा कि आरोपी की नियमित जमानत याचिका पर अभी आदेश तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आदेश सुनाने के लिए इसे 28 अप्रैल को शाम चार बजे सूचीबद्ध किया जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने में साजिश रची।

सिसोदिया के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली के लिए नई शराब नीति तैयार करने में उनके माध्यम से थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ हुआ।

सिसोदिया के वकील ने उनकी जमानत याचिका में कहा कि आरोपी या उसके परिवार के खाते से एक भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ तथा उन्होंने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है और तलाशी के दौरान उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया को 2021-22 में दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ करने के लिए गत 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

बाद में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्हें हिरासत में ले लिया।

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