वक्फ के नाम पर जगह- जगह कब्जा नहीं चलेगा- वक्फ बिल पर बोले सीएम योगी

उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन अप्रैल यानी आज श्रृंग्वेरपुर धाम में निषादराज गुहा की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनेसंबोधन में वक्फ बिल संसोधन बिल का विरोध कर रहे लोगों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह- जगह पर कब्जा नहीं चलेगा। येलोग कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बता रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम परमनमानी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में अब माफियागिरी नहीं चलेगी।

उन्होंने कहा कि वक्फबिल लोकसभा में पास हो गया है आज राज्य सभा में पास हो जाएगा। कुभ मेले को लेकर कहाकि “इतना बड़ा आयोजन रामभक्त ही कर सकते हैं। महाकुंभ मेंजो आया अभिभूत होकर गया। 66 करोड़से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ आए। सम्मान और पहचान से बढ़कर कुछ नहीं। पिछलीसरकारें माफिया विकसित कर रही थीं। आज प्रयागराज भव्य शहर बन चुका है।”

सीएम योगी ने कहा कि “वक्फके नाम पर जमीनों पर कब्जा किया गया। अब वक्फबोर्ड की मनमानी पर लगाम लगेगी। लोकसभ में बिल पास होने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी अमित शाह को इसके लिएधन्यवाद दिया है। कांग्रेस संसदीय दल(सीपीपी) की प्रमुख सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को सरकार पर वक्फ़ संशोधन विधेयकको लोकसभा में मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि यहविधेयक संविधान पर सरेआम हमला है तथा यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति मेंबनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।
उन्होंने संसद भवन परिसर में संपन्न सीपीपी कीबैठक में ‘एक राष्ट्र,एक चुनाव’ संबंधीविधेयक, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, भारत के पड़ोसी देशों कीराजनीतिक स्थिति, संसद में गतिरोध, विपक्ष के नेताओं को ‘‘बोलनेकी अनुमति नहीं दिए जाने” और कई अन्य विषयों को लेकर सरकार तथा प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। लोकसभा ने बुधवार को विभिन्न विपक्षी दलों केसदस्यों के कड़े विरोध के बीच और साढ़े 10घंटे से अधिक समय तक चर्चा करनेके बाद देर रात करीब दो बजे वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमानवक्फ़ (निरसन) विधेयक, 2024 को पारित किया। विपक्षी सदस्यों के संशोधनों कोखारिज करते हुए 232 के मुकाबले 288मतों से वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया गया। सदन ने मुसलमान वक्फ़ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी।
गौरतलब है कि इसबिल में मुसलमानों में शिया,सुन्नी, बोहरा, आगाखानियोंऔर अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। वक्फ (संशोधन) विधेयक मेंअधिनियम का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन,सशक्तीकरण, दक्षताऔर विकास अधिनियम, 1995 करने का भी प्रावधान है।