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मेरठ: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
मेरठ ने हत्यारोपी मोनू निवासी अमरोली थाना फलावदा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया

मेरठ। न्यायालय अपर जिला कोर्ट संख्या 12 मेरठ ने हत्यारोपी मोनू निवासी अमरोली थाना फलावदा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। सरकारी वकील अमित कुमार धामा ने बताया कि वादी ने थाना फलावदा में रिपोर्ट कराई कि उसके जेठ मोनू का ससुर भीकम से किसी बात पर झगड़ा हो गया। जेठ ने तब शराब पी रखी थी। उसका पति मोंटू पिताजी को छुड़ाने गया तो जेठ ने उस पर दाव से प्रहार कर दिया। वादिनी और उसके ससुर मोंटू को अस्पताल ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गई।


