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मानहानि मामले में राहुल को जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को

सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्हें आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी, उन्हें गुजरात के सूरत की एक सत्र अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। अदालत इस मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले, कांग्रेस नेता निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत में याचिका दायर करने के लिए सूरत पहुंचे, जिसमें उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया था। यह आरोप अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गई एक टिप्पणी से उपजा था।

अदालत ने गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया और 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए निर्धारित किया। हालांकि, उन्हें 22 अप्रैल तक नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास को खाली करने की एक और समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी को आधिकारिक आवास एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का नाम मोदी है। जैसे- ललित मोदी और नीरव मोदी आदि।

23 मार्च को सूरत की एक निचली अदालत ने उन्हें भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक मामले में पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का दोषी पाया। राहुल को बाद में एक नियम के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था।

यदि दोषसिद्धि को पलटा नहीं जाता है, तो वह अगले आठ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा। यदि दोषसिद्धि को पलटा नहीं जाता है, तो वह अगले आठ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे।

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