बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ईस्सोपुर टील में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

शामली। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित “बाल विवाह मुक्त भारत” विशेष राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत जनपद शामली में लगातार जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में ब्लॉक कैराना की ग्राम पंचायत ईस्सोपुर टील में समुदाय स्तर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी शामली अरविंद कुमार चौहान के निर्देशों के अनुपालन में एक फरवरी 2026 से आठ मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत, नगर निकाय, वार्ड तथा समुदाय से जुड़े सेवा प्रदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला प्रोबेशन अधिकारी मौहम्मद मुशफेकीन द्वारा किया गया।

ग्राम पंचायत ईस्सोपुर टील स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य जयबीर सिंह ने की। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को बाल विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाई गई और समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने का संकल्प दोहराया गया।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि जनपद शामली में “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान 27 नवंबर 2025 से आठ मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का उन्मूलन कर बालिकाओं और बालकों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना है।
महिला कल्याण विभाग की परामर्शदाता पारूल चौधरी ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह पूर्णतः गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि बाल विवाह करने, कराने या उसमें सहयोग करने पर दो वर्ष तक का कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। बराती, मौलवी या पंडित, फोटोग्राफर, टेंट, कैटरिंग और बैंड पार्टी संचालकों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
कार्यक्रम में यह जानकारी भी दी गई कि जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी नामित किया गया है। हब फॉर इंपावरमेंट ऑफ वूमेन के जेंडर स्पेशलिस्ट कुलदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना की विस्तार से जानकारी दी।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना या आशंका होने पर तुरंत 1098, 112, 181 या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें।
कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य जयबीर सिंह, ग्राम पंचायत सहायक शीतल चौहान, आंगनवाड़ी कार्यकत्री सुदेश देवी, ऊषा देवी सहित अन्य समुदाय के लोगों को बाल विवाह न करने और समाज में इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने की शपथ दिलाई गई।



