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बच्ची से बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया

जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बच्ची से बलात्कार के पांच साल पुराने एक मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मैनपुरी: जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बच्ची से बलात्कार के पांच साल पुराने एक मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मई 2017 में कुरावली थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल की एक बच्ची अपने मामा के घर से निकल कर अपने घर जा रही थी। रास्ते में ऋषि राम कश्यप नामक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया।

उन्होंने बताया कि बच्ची की चीख सुनकर उसके परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कश्यप को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। दीक्षित ने बताया कि विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश पूनम राजपूत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को कश्यप को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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