न्यायाधीश ने बलात्कार के दोषी को सुनाई दस वर्ष कारावास की सजा
सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। बता दें कि वादिया थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की नाबालिग लड़की को अभियुक्त जगपाल पुत्र ओम्मा निवासी ढोल्ला माजरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा बहला फुसलाकर उठाकर ले जाना व उसका बलात्कार करने की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 73/16 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पोक्सों एक्ट थाना नकुड़ पर पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 52/16 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 सहारनपुर में विचाराधीन था। एसएसपी सहारनपुर के निर्देशन में मानेटरिंग के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14 सहारनपुर द्वारा आज आरोपी अभियुक्त जगपाल पुत्र ओम्मा को मुकदमा अपराध संख्या 73/16 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास व बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।