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नक्सली भेलके को आठ साल की सजा

महाराष्ट्र के पुणे में आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की विशेष अदालत ने बुधवार को शहरी नक्सली अरुण भानुदास भेलके (46) को आठ साल कैद और 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

पुणे।  महाराष्ट्र के पुणे में आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की विशेष अदालत ने बुधवार को शहरी नक्सली अरुण भानुदास भेलके (46) को आठ साल कैद और 42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.आर.नवंदर ने यह सजा सुनाई। अदालत ने मुख्य सजा के अलावा अरुण भेलके को धोखाधड़ी, जालसाजी आदि के अपराधों के लिए पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी। भेलके गिरफ्तारी के बाद से यरवदा सेंट्रल जेल में बंद है। सरकारी अधिवक्ता उज्ज्वला पवार ने मामले की पैरवी की।

नक्सलवादी नेता भेलके उर्फ शरमन जत्थे देशभक्ति युवा मंच के माध्यम से नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उसे एटीएस की पुणे इकाई ने कासेवाड़ी झुग्गी से गिरफ्तार किया। वह पुणे में संजय कांबले के नाम से रहता था। उसकी पत्नी कंचन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह पुणे में जन आंदोलन नामक संस्था के संपर्क में था और इन युवकों को ‘अर्बन नक्सलवाद’ के लिए तैयार करने का काम कर रहा था।

चंद्रपुर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ 2008 के ऑपरेशन में दस लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में भेलके और उनकी पत्नी कंचन भी शामिल हैं। जमानत मिलने के बाद से ही दोनों फरार चल रहे थे।

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