ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो दोबारा ट्वीट करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट मिली
(GNS) यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो दोबारा ट्वीट करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेशी से छूट मिल गई है. उन्होंने राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी. मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को करेगी. अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि दिल्ली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, जिसकी वजह से केजरीवाल व्यस्त हैं इसलिए पेशी से छूट दी जाए.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है. हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के काफी फ़ॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं.
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को अपने फैसले में केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था. दरअसल, ये पूरा मामला ध्रुव राठी की ओर से बनाए गए वीडियो ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ को शेयर करने का था. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी.
इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और वह वीडियो को री-पोस्ट करने के परिणामों को समझते हैं. अपमानजनक सामग्री को री-पोस्ट करना मानहानि के समान है. बता दें कि जिस वीडियो को लेकर ये पूरा विवाद है, वह 7 मई 2018 को बीजेपी आईटी सेल पार्ट दो के नाम से अपलोड किया गया था.