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दिल्ली HC की चेतावनी- प्लेन में यात्री कोविड प्रोटोकॉल न मानें तो बाहर निकाल दो और नो-फ्लाई लिस्ट में डालो

देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है जिसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के लिए सख्त आदेश दिए है।

नई दिल्ली। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है जिसे देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में कोविड प्रोटोकॉल के लिए सख्त आदेश दिए है। दरअसल, हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी की बेंच ने कहा कि जो लोग एयरपोर्ट पर और विमान में मास्क नहीं पहनते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाए और इतना ही नहीं अगर कोई नियम न माने तो उसे एयरपोर्ट या विमान से बाहर कर देना चाहिए।

दरअसल, एयर ट्रैवल के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने नियमों के सख्त पालन का आदेश जारी किया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कोर्ट को बताया कि विमान में सिर्फ खाना खाने के दौरान मास्क उतारे जाने की छूट दी गई है।

वहीं, गाइडलाइन एयरपोर्ट अधिकारियों, प्लेन में मौजूद स्टाफ, कैप्टन, पायलट्स को भेजी जाए। इसमें उन पैसेंजर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा जाए जो हाईजीन और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे है। ऐसे यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाए।

 

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