देश-विदेश

ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर अदालत की रोक, प्रवासियों को मिलेगी राहत

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को आदेश दिया कि कुछ प्रवासियों को दक्षिण सूडान भेजा गया निर्वासन अवैध है, और सरकार को उन्हें तत्काल अपने संरक्षण में लेना चाहिए। यह आदेश मेसाचुसेट्स के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन ई. मर्फी ने सुनाया।

मामला क्या है?
प्रवासियों के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि म्यांमा और वियतनाम जैसे देशों से 12 लोगों को मंगलवार सुबह दक्षिण सूडान भेजा जा सकता है, जबकि अदालती आदेशों में ऐसे निर्वासनों पर प्रतिबंध है।जज मर्फी ने इस मामले में बुधवार को आपात सुनवाई का आदेश दिया है, ताकि इन प्रवासियों की सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासन पर आरोप
वकीलों ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अदालती आदेश का उल्लंघन करते हुए लोगों को दक्षिण सूडान जैसे असुरक्षित देशों में निर्वासित करना शुरू किया था।अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को देश से बाहर भेजने से पहले उसे यह कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए कि निर्वासन से उसकी जान को खतरा हो सकता है।

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