Uttarakhand

चरस रखने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने की खारिज

चरस रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।

हरिद्वार। चरस रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 3 जुलाई 2024 को कोतवाली हरिद्वार के उप निरीक्षक विक्रम सिंह बिष्ट अपने सह कर्मियों के साथ थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें ऋषिकुल पुल की ओर से एक व्यक्ति स्कूटी से आता दिखाई दिया था। जो पुलिसकर्मियों को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा था। संदेह होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया था। पुछताछ पर उसने अपना नाम अंकित शर्मा पुत्र भोलाराम निवासी नालागढ़ सोनल हिमाचल प्रदेश हाल निवासी खन्ना नगर ज्वालापुर हरिद्वार बताया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 318 ग्राम चरस बरामद हुईं थीं। पुलिस ने चरस रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अंकित शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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