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गौकशी गैंगस्टर की संपत्ति की कुर्की, 67.20 लाख की संपत्ति की गई कुर्की

गांव सम्भलहेड़ा निवासी व्यक्ति की डीएम मुजफ्फरनगर के आदेश पर 67.20 लाख की संपत्ति की कुर्की की गई है।

मीरापुर। शुक्रवार को क्षेत्र के गांव सम्भलहेड़ा निवासी व्यक्ति की डीएम मुजफ्फरनगर के आदेश पर 67.20 लाख की संपत्ति की कुर्की की गई है। कुर्की के दौरान जानसठ एसडीएम न्यायिक सीओ भोपा कई थानों की पुलिस फ़ोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे।
शुक्रवार की दोपहर डीएम मुजफ्फरनगर चन्द्र भूषण के आदेश पर जानसठ एसडीएम न्यायिक अभिषेक कुमार, सीओ भोपा गिरजा शंकर त्रिपाठी, तहसीलदार जानसठ संजय सिंह, राजस्व निरीक्षक अनुज शर्मा, प्रभारी राजस्व निरीक्षक विनोद कुमार लेखपाल रविन्द्र, अरविंद, संजीव शर्मा, प्रभारी निरीक्षक मीरापुर दिनेश कुमार कई थानों की फ़ोर्स के साथ गांव सम्भलहेड़ा पहुचे और गांव निवासी मीरापुर थाने के गौतस्करी व गैंगस्टर के अपराधी इकबाल पुत्र सईद की 67.20 लाख की संपत्ति गांव में मुनादी कराकर कुर्क की व संपत्ति के बाहर बोर्ड लगाया। कुर्क की गई संपत्ति में पशु डेरी 16 भैसे, 9 गाय, 7 पशुओं के बच्चे, 1 सांड, 2 चारपाहि, 1 तख्त, फ्रिज, इन्वर्टर बेट्रा आदि समान था। सीओ भोपा ने बताया कि इकबाल पुत्र सईद पर 2018 में मीरापुर में गौकशी के मुकदमे दर्ज है। बिजनोर व फलावदा में ही उस पर गौतस्करी व गौकशी के मुकदमे दर्ज है। इकबाल थाना फलावदा से एक मुकदमे में वांछित चल रहा है। एसडीएम व सीओ ने संपत्ति कुर्क कर तहसीलदार के सुपुर्दगी में दे दी है। प्रभारी निरीक्षक मीरापुर दिनेश कुमार ने बताया कि इकबाल पर मीरापुर थाने में गौतस्करी व गौकशी के छह मुकदमे दर्ज है और वह थाने का गेंगेस्टर भी है। जिसने अवैध कार्य कर संपत्ति अर्जित की थी। शुक्रवार को डीएम मुजफ्फरनगर के आदेश पर उसकी संपत्ति की कुर्की की गई है।

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