देश
Trending

गाड़ी, मोटरसाइकिल पर तिरंगा लगाना पड़ेगा भारी, कटेगा चालान और होगी जेल, देखें नियम

कार, मोटरसाइकिल या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाने वालों को 3 साल की जेल या भारी चालान झेलना पड़ सकता है या फिर दोनों की सजा हो सकती है। लोग स्वतंत्रता दिवस का जश्म अपने-अपने अंदाज में मना रहे है।

कार, मोटरसाइकिल या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाने वालों को 3 साल की जेल या भारी चालान झेलना पड़ सकता है या फिर दोनों की सजा हो सकती है। दरअसल लोग 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्म अपने-अपने अंदाज में मना रहे है। ऐसे में अगर आपने अपने वाहन पर तिरंगा लगा रखा तो आपको 3 साल की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। नियम के अनुसार भारत के ध्वज संहिता, 2002 के पैरा 3.44 के अनुसार वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है।

राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, राज्यपाल और उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संघ के उप मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के उपाध्यक्ष, विधान सभाओं के उपाध्यक्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।

लोगों वाहनों पर तिरंगा लगाकर देश के प्रति अपने अच्छे इरादों को प्रकट करते है लेकिन फिर भी यह उन्हें परेशानी में डाल सकता है क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार नियम के अलावा किसी अन्य वाहन पर तिरंगा फहराना राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है। ऐसा करने पर लोगों को दंडित किया जा सकता है, और उन्हें 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button