कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह को अदालत ने सुनायी 10 साल की सजा

आजमगढ़, 31 मार्च उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के बहुचर्चित डमरु सिंह हत्याकांड के आरोपी कुख्यात ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित कुल 11 आरोपियों को स्थानीय अदालत ने दोषी ठहराते हुए गुरुवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
गैंगस्टर कोर्ट ने कोर्ट ने दोषी ठहराये गये आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाते हुए कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर सजा की अवधि एक साल और बढ़ा दी जाएगी। इन 11 आरोपियों में से एक की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है जबकि एक अन्य आपसी रंजिश के चलते लखनऊ में बदमाशों की ताबड़तोड़ गोलीबारी का शिकार हो गया था।
अदालत का फैसला सुनाये जाने के बाद विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश रामानंद ने थाना जीयनपुर में 2010 में ठेकेदार डमरु सिंह की हत्या के मामले और छह अन्य मामलों में सभी 11 आरोपियों को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
मामले के जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है उनमें इस गिरोह के सरगना ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, बलकरण यादव उर्फ साधु यादव, मुन्ना सिंह ,राजेंद्र यादव ,मोहर सिंह, योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, रामनारायण सिंह उर्फ रिंकू सिंह और सुरेश सिंह को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनायी। इस मामले के एक अन्य आरोपी गिरधारी लोहार पिछले वर्ष पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, वहीं एक अन्य आरोपी अजीत सिंह की पिछले वर्ष ही लखनऊ के गोमतीनगर इलाके में आपसी रंजिश में बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी।
आपको बता दें कि माफिया कुंटू सिंह मौजूदा वक्त में कासगंज जेल में बंद है ।कुण्टू सिंह के अलावा सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर रहे ।कोर्ट नंबर 6 के जज रामानंद ने सजा सुनाई है विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार मिश्रा और संजय द्विवेदी ने अपना पक्ष रखा ।




