कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल में रद्द किया 5 लाख OBC सर्टिफिकेट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्मंत्री ममता बनर्जी तो तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार द्वारा जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया। जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने कहा कि 2011 से किसी मानक नियम का पालन किए बिना ही राज्य में ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट से आदेश आने के तुरंत बाद सूबे की ममता सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए फैसले को मानने से इंकार कर दिया।


कोर्ट से फैसला पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ‘उन्होंने (बीजेपी) आज एक आदेश पारित कराया है लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूं। जब बीजेपी की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां गईं तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही मैं आज कह रही हूं, मैं आज के आदेश नहीं मानती हूं। हम बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनके दुस्साहस की कल्पना कीजिए। यह देश में कलंकित अध्याय है। ममता ने कहा कि यह मेरे द्वारा या मेरी सरकार में लागू नहीं किया गया था। उपेन बिस्वास ने लागू किया था। ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सर्वे कराया गया था। इस संबंध मेंपहले भी मामले दर्ज हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।



