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ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन मरीज की मृत्यु हो गई, BRS विधायक दलबदल केस में SC ने क्यों कहा ऐसा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वह 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले दस बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला करें। यह मामला अयोग्यता याचिकाओं पर कार्रवाई में सात महीने से अधिक की देरी से उपजा है, जिसके बाद अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों को अनसुलझा छोड़ना दलबदल विरोधी कानून के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है,और उसकी प्रसिद्ध टिप्पणी थी।

यह मामला तब सामने आया जब तेलम वेंकट राव, कादियम श्रीहरि और दानम नागेन्द्र सहित कुछ विधायक बीआरएस के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में चले गए। बीआरएस नेता केटी रामा राव, पाडी कौशिक रेड्डी और कुना पांडु विवेकानंद ने भाजपा विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी के साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय में अध्यक्ष की निष्क्रियता को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अध्यक्ष को चार सप्ताह के भीतर अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में खंडपीठ ने उस आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अध्यक्ष “उचित समय” ले सकते हैं।

इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने अब खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है और एकल पीठ के निर्देश को बहाल कर दिया है, जिससे समयसीमा और कड़ी हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने कहा कि संसद ने अदालतों में देरी से बचने के लिए अयोग्यता संबंधी अधिकार अध्यक्षों को सौंपे थे, लेकिन विडंबना यह है कि अब अध्यक्ष स्वयं कार्यवाही में देरी कर रहे हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने बताया कि अयोग्यता याचिकाओं पर सात महीने से अधिक समय से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है – न्यायालय ने कहा कि इस देरी को किसी भी तरह से “शीघ्र” नहीं माना जा सकता।

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